{"_id":"5df8f0838ebc3e881e6a3e77","slug":"himachal-high-court-strict-on-not-implementing-national-sanitation-scheme","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय स्वच्छता योजना लागू न करने पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय स्वच्छता योजना लागू न करने पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त
Wed, 18 Dec 2019 11:58 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 18 Dec 2019 11:58 AM IST
विज्ञापन
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स - 2016 को लागू करवाने को क्या कदम उठाए हैं? हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या स्वीकृत की गई राशि स्थानीय निकायों को जारी कर दी गई है? क्या वेस्ट डीलर्स व वेस्ट पिकर्स के पंजीकरण करने को योजना बना ली गई है?
विज्ञापन
न्यायालय ने सभी जिला दंडाधिकारियों व आयुक्तों को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं कि क्या सॉलिड वेस्ट को अलग तरीके से एकत्रित करने, उसे प्रक्रिया में लाने व उसका निपटारा करने के लिए स्थानीय निकायों को कुशल बना दिया है। क्या इन नियमों को स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों कस्बों आदि में लागू करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
विज्ञापन
सॉलिड वेस्ट को घर-घर जाकर एकत्रित करने का इंतजाम किया है। बद्दी- बरोटीवाला में सॉलिड वेस्ट के लिए जगह चिन्हित करने बाबत भी आदेश जारी किए हैं। यह सिरसा नदी से 100 मीटर की दूरी पर, रिहायशी इलाकों, स्थानीय पार्कों व प्राकृतिक स्रोतों से 200 मीटर की दूरी पर व एयर पोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर हो।
विज्ञापन
कोर्ट के समक्ष इस बाबत भी शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में सॉलिड बेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करने की शिकायत को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई आठ जनवरी को होगी।