हिमाचल: प्रतिनियुक्ति में अनियमितता पर हाईकोर्ट सख्त, नहीं मिलेगा ये लाभ, कर्मचारी की सर्विस बुक में दर्ज होगा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 19 Jun 2026 05:00 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला