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भाजपा नेता के डीओ पर हुए तबादले पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक

Thu, 23 Jan 2020 12:00 PM IST
Krishan Singh रितेश गुलेरिया, अमर उजाला, बिलासपुर
रितेश गुलेरिया, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Thu, 23 Jan 2020 12:00 PM IST
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Himachal High Court put ban on transfer of BJP leader's DO
फाइल फोटो

भाजपा नेता के डीओ पर पुलिस हेड कांस्टेबल के किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह बताए कि किस आधार पर पुलिस कर्मी का तबादला किया। कोर्ट ने पहले 17 जनवरी तक सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार का कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने तबादला आदेश पर स्टे लगा दी है। पुलिस विभाग बिलासपुर में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात भाग सिंह ठाकुर को सिटी चौकी से छठी आईआरबीएन नाहन के लिए बदला गया, जबकि इससे पहले भी भाग सिंह का दो साल में चार बार तबादला हो चुका है। पहले उन्हें स्वारघाट से सदर, सदर से भराड़ी, भराड़ी पुलिस लाइन से बिलासपुर और पुलिस लाइन ने सिटी चौकी और अब सिटी चौकी बिलासपुर से 6वीं आरआईबीएन नाहन बदल दिया गया।

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भाग सिंह ने सिटी चौकी के कार्यकाल के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने पर एमबीआई एक्ट के तहत 600 चालान किए। अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए 30 ट्रैक्टर पकड़े, इसी दौरान चोरी का सामान भी बरामद किया। चिट्टे के मुख्य आरोपी भी पकड़े। भाग सिंह के कार्य को देखते हुए हाल ही में एसपी बिलासपुर ने उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया था, लेकिन इसी दौरान वह नेताओं की आंख की किरकिरी बन गए और उन्हें नाहन बदल दिया गया। इसके बाद भाग सिंह ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने 17 जनवरी को सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने तबादले के आदेश पर रोक लगा दी और सरकार को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा है। 

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