फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court Pulls Up PWD executive engineer

HP High Court: लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की लापरवाही पर हाईकोर्ट की फटकार

Wed, 19 Jul 2023 01:15 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 19 Jul 2023 01:15 PM IST
सार

याचिकाकर्ता शशिकांत ने आरोप लगाया है कि धर्मपुर तहसील के अंतर्गत आईटीआई बरोटी के भवन के लिए डंगा लगाने में लापरवाही बरती गई।

विज्ञापन
Himachal High Court Pulls Up PWD executive engineer
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने डंगा गिरने से रिहायशी मकान को नुकसान न पहुंचने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचता है तो अधिशासी अभियंता मुआवजा और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता शशिकांत ने आरोप लगाया है कि धर्मपुर तहसील के अंतर्गत आईटीआई बरोटी के भवन के लिए डंगा लगाने में लापरवाही बरती गई। इस डंगे का निर्माण यूनीप्रो कंपनी ने लोक निर्माण विभाग की निगरानी में किया है। अदालत को बताया गया कि 12 मार्च 2023 को स्थानीय ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया कि आईटीआई बरोटी भवन का डंगा लापरवाही से लगाया गया है।
विज्ञापन


डंगा गिरने की स्थिति में याचिकाकर्ता के मकान को भारी नुकसान पहुंच सकता है। 10 अप्रैल 2023 को याचिकाकर्ता ने लोक निर्माण विभाग को आवेदन किया कि आईटीआई का डंगा गिरने की कगार पर है, इसके लिए उपचारात्मक कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता है। 26 मई 2023 को राजस्व विभाग ने रिपोर्ट दी कि डंगा गिरने की स्थिति में है और इससे याचिकाकर्ता के मकान को खतरा है। आरोप लगाया गया है कि डंगे की सुरक्षा के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए और 24 जून 2023 को डंगा गिर गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत को बताया गया कि डंगे के मलबे से आईटीआई और मकान के बीच सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे याचिकाकर्ता के मकान को खतरा बना हुआ है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता को अदालत के समक्ष तलब किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिशासी अभियंता की उपस्थिति में यह आदेश पारित किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed