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पत्रकारों को दी मान्यता की समीक्षा करने के आदेश
Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 10 Apr 2021 05:55 PM IST
सार
- हाईकोर्ट ने 2016 के नियमों के अनुसार सख्ती से समीक्षा करने को कहा
- मान्यता की अस्वीकृति के कारण दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने के आदेश
- कोर्ट ने कहा - जिनके प्रकाशन हिमाचल में न के बराबर, उनको मान्यता देने पर आपत्ति
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को दी गई मान्यता की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। समीक्षा 2016 के नियमों के अनुसार सख्ती से करने को कहा है। कोर्ट ने समीक्षा के पश्चात नए सिरे से इन नियमों के तहत पत्रकारों को मान्यता देने और 2016 के नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के आदेश दिए, जिससे मान्यता देने अथवा मना करने के लिए समयबद्ध प्रावधान बनाया जा सके। मान्यता की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रावधान बनाने के आदेश भी दिए हैं।
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कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि एक प्रकाशन और समाचार पत्र से केवल एक पत्रकार को अनुमति दी जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि हालांकि सरकार ने पत्रकारों को मान्यता देने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन इन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में उन प्रकाशनों को राज्य स्तर की मान्यता दी गई है, जिनके प्रकाशन हिमाचल में न के बराबर हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाशन के आधार पर राज्य स्तर पर मान्यता दी जाए।
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कई पत्रकारों के पास हैं अपने घर और फ्लैट: कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि यह भी देखा गया है कि कई पत्रकारों के पास अपने घर और फ्लैट हैं और कुछ ने अनुदानित भूमि पर फ्लैटों का निर्माण किया है, वे अभी भी सरकारी आवास अपने पास रखे हैं। अदालत ने यह आदेश एक पत्रकार की याचिका का निपटारा करते हुए दिए। याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने उसके मान्यता संबंधी आवेदन को बिना किसी ठोस कारण से खारिज कर दिया था।
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