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एनएच पर शौचालय न होने पर उपायुक्त पर चलेगा केस: हाईकोर्ट

Fri, 02 Jun 2017 11:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 02 Jun 2017 11:37 AM IST
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himachal high court judgement over open defecation
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के राष्ट्रीय और राज मार्गों के आसपास शौचालय समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर कड़ा संज्ञान लिया है। जनहित मामले में कोर्ट ने सभी उपायुक्तों को प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन सड़कों के आसपास सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित अथॉरिटी के साथ बैठक करने का भी कहा है। 

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हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को हलफ नामे के साथ जनहित कार्य की प्रगति रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रदेश में हर वर्ष करोड़ों पर्यटक घूमने आते हैं। 
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पिछले वर्ष 80 लाख से अधिक पर्यटक वाहनों ने प्रदेश में प्रवेश किया था। इतने लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे पर्याप्त शौचालय तक नहीं हैं।
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पर्यटकों व अन्य यात्रियों को मजबूरन खुले में शौच को जाना पड़ता है। इससे स्थानीय जल स्रोत और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। आने वाले समय में यह स्थिति भयावह रूप ले लेगी, जिससे निपटने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी।

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