हिमाचल हाईकोर्ट: शास्त्री भर्ती के नियमों में कब तक होगा संशोधन, शपथपत्र दें मुख्यसचिव
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 25 Mar 2022 06:32 PM IST
सार
शिक्षा विभाग यह नहीं बता पाया कि ये 423 अध्यापक डीएलएड अथवा बीएड जैसी जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं या नहीं। विभाग यह भी बताने में असफल रहा कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़े भर्ती नियमों को एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार कब तक संशोधित कर लिया।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
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