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छात्रवृत्ति घोटाला: सीबीआई की धीमी जांच पर हिमाचल हाईकोर्ट नाराज, दिए ये आदेश

Mon, 04 Apr 2022 08:54 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 04 Apr 2022 08:54 PM IST
सार

प्रदेश उच्च न्यायालय ने 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई को जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए।  कोर्ट ने सीबीआई को 20 अप्रैल को मामले पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
 

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Himachal High Court expressed displeasure over the slow investigation of CBI in the matter of scholarship scam, gave these orders
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ रुपये के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की धीमी जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी श्याम लाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पीड़ा भी व्यक्त की कि छह महीने बीत जाने के बाद भी सीबीआई घोटाले में संलिप्त संस्थानों व दोषियों के खिलाफ एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है।

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सीबीआई ने इस मामले में सातवीं स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि 20 अक्तूबर, 2021 को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी, तब भी यही स्थिति थी। हाईकोर्ट ने अब सीबीआई को जांच तेजी से पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने का एक और मौका दिया है। सीबीआई को 20 अप्रैल 2022 को मामले पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है।
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28 संस्थानों की संलिप्तता, 17 के खिलाफ जांच जारी
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की ओर से की गई अब तक की जांच में 266 में से 28 निजी संस्थानों को घोटाले में संलिप्त पाया गया है। सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 28 में से 11 संस्थानों की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 17 संस्थानों के खिलाफ  जांच अभी जारी है।  

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