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हिमाचल हाईकोर्ट: भाजपा विधायक कटवाल के डीओ नोट पर हुआ तबादला रद्द
Sat, 09 Oct 2021 05:13 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 09 Oct 2021 05:13 PM IST
सार
कोर्ट ने पाया कि यह स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल के डीओ नोट पर आधारित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेहरा जिला बिलासपुर में तैनात टीजीटी प्रोमिला के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। प्रार्थी के अनुसार विधायक के डीओ नोट को आधार बनाकर निजी प्रतिवादी को ऐडजस्ट करने के उद्देश्य से उसे मौजूदा स्थान से राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ जिला चंबा भेजा जा रहा है।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पाया कि स्थानांतरण आदेश विधायक की ओर से जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है, जबकि हाईकोर्ट की ओर से विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के दृष्टिगत डीओ नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं है। प्रार्थी का यह भी आरोप था कि उसका तबादला सरकार के स्थानांतरणों पर बैन लगाने के बावजूद किया गया है।
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न्यायालय ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि विधायक ने न केवल प्रार्थी के तबादले की सिफारिश की, बल्कि कुल 15 कर्मचारियों के तबादलों की सिफारिशें कीं, जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कंपीटेंट अथॉरिटी ने बिना प्रशासनिक विभागों की विवेचना के स्वीकार भी कर लिया गया। कोर्ट ने पाया कि यह स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया।
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