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हिमाचल में जमीन के रेट तय करने का फार्मूला बदला

Fri, 07 Aug 2015 09:35 AM IST
Updated Fri, 07 Aug 2015 09:35 AM IST
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himachal govt framed new law to for land cost.

हिमाचल सरकार ने सड़कों के किनारे जमीन के रेट तय करने का फार्मूला बदल दिया है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला और संपर्क मार्ग से सटी जमीन की कीमतें पांच वर्गों के हिसाब से निर्धारित होंगी। सड़क से 25, 50, 500, 1000 मीटर और इसके अधिक दूरी पर जमीन का सर्किल रेट अलग-अलग होगा।

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पहले सड़क से 50 मीटर दूरी पर अलग रेट होता और इससे अधिक दूरी की जमीन का रेट एक ही होता था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभाग को रजिस्ट्री फीस में राजस्व घाटा न उठाना पड़े और लोगों को सड़क किनारे की जमीन का सही पैसा मिल सके। साल दर साल रेट में मार्केट बूम के हिसाब से बदलाव होता रहेगा।
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क्या होगा फार्मूला

himachal govt framed new law to for land cost.

बिकी हुई जमीन से राजस्व विभाग को प्राप्त रेवन्यू को कुल प्लॉट की संख्या से डिवाइड कर जमीन का सर्किल रेट निकाला जाएगा। उसके आधार पर जमीन की रजिस्ट्री होगी। यह सर्किल रेट एक साल के लिए तय होगा।

नए फार्मूले पर दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां- प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उपायुक्तों को अब इसी हिसाब से सर्किल रेट तय करके जमीन की रजिस्ट्रियां करानी होगी। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकार ने 30 दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं।

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