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पंजाब की तर्ज पर हिमाचली होटलों में शराब परोसने की मिलेगी छूट
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 27 Jun 2017 01:39 PM IST
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हिमाचल में हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से प्रभावित होटल, बार, मैरिज पैलेस और क्लब आदि को सरकार राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन के लिए आर्डिनेंस तैयार कर राजभवन को मंजूरी के लिए भेज दिया है।
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राज्यपाल की मंजूरी के बाद उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध आदेश के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हालांकि हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब ठेकों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद आर्डिनेंस राजभवन भेज दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट के पांच सौ मीटर की हदबंदी का प्रदेश सरकार लंबे समय से तोड़ निकालने में लगी है। शराब के ठेके खोलने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे को स्टेट और जिला रोड में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन इससे बार और होटल मालिकों को राहत नहीं मिल पाई। कई होटलों और रेस्टोरेंट में चल रही बार बंद हो गई है।
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इससे सरकार को आबकारी के माध्यम से आने वाले राजस्व में नुकसान उठाना पड़ा है। आबकारी के घटते राजस्व को देखते हुए पहले केरल सरकार और अब पंजाब सरकार अपने आबकारी एक्ट में संशोधन कर चुकी है। इन दो राज्यों में शराब ब्रिकी का प्रावधान केवल शराब ठेकों पर रखा गया है, जबकि होटल, क्लब और बार में बिक्री को संशोधित कर सर्विस में तब्दील कर दिया गया है।
इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी आबकारी एक्ट में संशोधन के लिए आर्डिनेंस का सहारा लिया है। आबकारी विभाग ने संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस आर्डिनेंस को पारित कराने की तैयारी है।
प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान ओंकार शर्मा ने बताया कि एक्ट में संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का पांच सौ मीटर के दायरे में लगाए गए प्रतिबंध का आदेश किसी होटल, बार और क्लबों पर प्रभावी नहीं रहेगा। हालांकि 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों पर रोक के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा।