फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Election preparations in full swing, prohibition on changes in the structure, classification or area

HP: हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी

Mon, 17 Nov 2025 04:39 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 17 Nov 2025 04:39 PM IST
सार

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के खंड को पूरे प्रदेश में लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में परिवर्तन पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
Himachal: Election preparations in full swing, prohibition on changes in the structure, classification or area
पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सोमवार को आयोग ने आदर्श आचार संहिता के एक प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी कर प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक लगा दी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद जल्द पंचायतीराज चुनावों की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

विज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी, 50 शहरी निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी, चार नगर निगमों (धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन) का कार्यकाल 13 अप्रैल और पांच नगर पंचायतों (अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा और निरमंड) का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी निकायों का पुनर्सीमांकन कार्य पूरा कर अधिसूचना प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। साथ ही 3,548 ग्राम पंचायतों और 70 स्थानीय शहरी निकायों में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जबकि 29 ग्राम पंचायतों और एक स्थानीय शहरी निकाय की मतदाता सूचियाें को 1 और 7 दिसंबर 2025 को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के गठन के लिए शेष समय 75 दिन से कम है और अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के लिए लगभग 60 दिन है। इसलिए चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243, पंचायती राज, नगरपालिका और नगर निगम अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल में आदर्श आचार संहिता 2020 के खंड को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

विज्ञापन

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं, क्षेत्र, संरचना या वर्गीकरण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। आयोग ने सभी विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है और नियमों के अनुसार आगे की सभी गतिविधियां निर्धारित रूप में समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। आयोग की प्राथमिकता पारदर्शी और निर्बाध चुनाव करवाना है। - अनिल कुमार खाची, राज्य चुनाव आयुक्त हिमाचल प्रदेश
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed