हिमाचल विधानसभा चुनाव: मतदान से दो दिन पूर्व और मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित
आबकारी एक्ट 2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट 1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस पर 8 दिसंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर शाम पांच बजे से 12 नवंबर शाम पांच बजे तक तथा मतगणना दिवस आठ दिसंबर को ड्राई दिवस घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाआें तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एक्ट 2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट 1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से तीन किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा।
उन्होंने कहा कि इन दिनों और इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मादक द्रव्य, मद्य पेय की बिक्री तथा होटल, दुकानों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य स्थानों में किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आबकारी नियमों के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले परिसरों में लोगों द्वारा शराब के भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा तथा नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।