{"_id":"608c175c8ebc3ea80a0b32c9","slug":"himachal-disaster-management-cell-issued-order-regarding-coronavirus-restrictions-and-shops","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: लगातार दो दिन से ज्यादा दुकानें बंद नहीं रख सकेंगे व्यापारी, कोरोना को लेकर आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल: लगातार दो दिन से ज्यादा दुकानें बंद नहीं रख सकेंगे व्यापारी, कोरोना को लेकर आदेश जारी
Fri, 30 Apr 2021 09:11 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 30 Apr 2021 09:11 PM IST
सार
शिक्षण संस्थान, मंदिर 10 मई तक बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर, मार्केट, दुकानों, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल 10 मई तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। शादी या अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे
विज्ञापन
शिमला के लोअर बाजार में उमड़ी भीड़।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते दिन की नई बंदिशों को 10 मई तक पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। आपदा प्रबंधन सेल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों, होटल एसोसिएशनों, व्यापारिक संगठनों को जिला प्रबंधन के साथ संपर्क में रहने को कहा है। यह भी कहा है कि ऐसे संगठन एहतियाती तौर पर अपने संस्थान बंद रखने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि कोई भी कारोबारी अपनी दुकानों को लगातार दो दिन से ज्यादा बंद नहीं रख सकेगा।
विज्ञापन
शिक्षण संस्थान, मंदिर 10 मई तक बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तर, मार्केट, दुकानों, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल 10 मई तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। शादी या अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पहले ही तरह फाइव डे वीक रहेगा। 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे। इसके अलावा सभी अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर बसों में कुछ क्षमता के 50 फीसदी सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी।
विज्ञापन