हिमाचल: रेरा अध्यक्ष चयन समिति पर राज्यपाल की आपत्ति के बाद विधेयक दोबारा पारित
प्रदेश विधानसभा में भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 सोमवार को पारित कर दिया गया।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भू संपदा विनियमन और विकास हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को दोबारा पारित करने का प्रस्ताव किया गया। हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को भी सदन में दोबारा पारित करने का प्रस्ताव किए गए। दोनों विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। दोनों ही विधेयक बगैर किसी संशोधन के पारित किए गए।
रेरा अध्यक्ष चयन समिति वाले भू संपदा विनियमन और विकास हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 विधेयक पर राज्यपाल की टिप्पणी से अवगत करवाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस विधेयक में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके नामांकित व्यक्ति को मौजूदा प्रावधान से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। उनकी जगह मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या किसी अन्य सचिव को चयन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है। जहां मुख्य सचिव आवेदक होंगे, वहां अधीनस्थ अधिकारी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यह विधेयक केंद्रीय विधेयक के प्रावधानों के विपरीत होगा। ऐसे में केंद्रीय नियम के प्रावधान ही मान्य हाेते हैं। इसलिए संशोधन पर विचार करना तर्कसंगत नहीं है।