प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों के हक में सुनाया बड़ा फैसला
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प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बिजली बोर्ड और पशुपालन विभाग को दैनिक वेतनभोगी के रूप में आठ और दस साल का कार्यकाल पूरा कर चुके याचिकाकर्ताओं को पक्का करने के आदेश दिए हैं।
ये आदेश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। तीन माह के भीतर इन आदेशों की पालना करने के साथ सभी लाभ देने के आदेश दिए गए हैं।
ट्रिब्यूनल से मिली जानकारी के मुताबिक बिशनदास पशुपालन विभाग और नरैण सिंह बिजली बोर्ड में दैनिक वेतनभोगी थे। प्रार्थियों ने याचिका दायर की थी। शिकायत की थी कि विभाग और बोर्ड उन्हें आठ और दस वर्ष की दैनिक सेवा के उपरांत पक्का नही कर रहे हैं।
इस पर ट्रिब्यूनल ने सुप्रीमकोर्ट की व्यवस्था के अनुसार इन्हें आठ और दस वर्ष की सेवाकाल के उपरांत नियमित करने के आदेश तथा तीन माह के भीतर सभी लाभों के साथ बकाया राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं।