{"_id":"88c77323b697476c2109a973339f4e91","slug":"high-court-orders-no-sign-board-at-markendey-temple-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारकंडेय मंदिर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारकंडेय मंदिर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 11 Oct 2014 09:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल के बिलासपुर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल मारकंडेय मंदिर में एक विशेष जाति से संबंधित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध को दर्शाने वाला साइन बोर्ड लगाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर बिलासपुर को आदेश दिए कि वह नया साइन बोर्ड लगवा कर स्पष्ट करे कि मंदिर में सभी समुदायों के लोगों को जाने की अनुमति है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने निक्का राम की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किए।
विज्ञापन
याचिका में आरोप था कि इस तरह का साइन बोर्ड लगाना हाईकोर्ट के पारित आदेशों की अवहेलना है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इस तरह का प्रतिबंध वाला साइन बोर्ड लगाएगा उसके विरुद्ध अवमानना का मामला चलाया जाएगा।
विज्ञापन
प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि आदेशों की अनुपालन हो। हाईकोर्ट ने पंडित प्रेम प्रसाद की सिफारिशों पर भी अमल करने संबंधी अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। सिफारिशों में मंदिर को सरकार के अधीन लाने पर बल दिया गया है। प्रार्थी ने भी ऐसी मांग उठाई है।