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जींस पहनकर अदालत में पहुंची अफसर, हाईकोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Wed, 19 Jul 2017 02:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 19 Jul 2017 02:43 PM IST
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High court order regarding officer dress in court room.

हिमाचल हाईकोर्ट ने कथित सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में एक अहम व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि न्यायालय में पेश होने वाले अधिकारी ढंग के कपड़े पहनकर आएं ताकि गरिमा बनी रहे। कोर्ट ने मामले में पेश हुईं कनिष्ठ अभियंता की जींस और रंग-बिरंगे परिधान पर कड़ा एतराज जताया है।

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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह इस बाबत जरूरी निर्देश जारी करें कि कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जब न्यायालय के समक्ष पेश हो तो वह विशेषतया इस बात का ध्यान रखे कि वह उचित परिधान में ही हो। 
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झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को अपने आदेशों में अंकित किया।
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इसके तहत उच्च न्यायालय की गरिमा के दृष्टिगत कोर्ट में उचित परिधान में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी जिक्र है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी पदाधिकारी-कर्मचारी न्यायालय में कैजुअल ड्रेस, जींस, फैंसी शर्ट, टी-शर्ट, रंगीन चश्मे, रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर उपस्थित न हो।

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