फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   High Court issues notice to State Government and Commission on delay in Panchayat elections

Himachal: पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को जारी किया नोटिस

Mon, 17 Nov 2025 08:05 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 17 Nov 2025 08:05 PM IST
सार

अदालत ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने समय के अंदर पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव करवाए जा रहे हैं।

विज्ञापन
High Court issues notice to State Government and Commission on delay in Panchayat elections
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को ख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर पूछा है कि कितने समय के अंदर पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव करवाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि  21 दिसंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

विज्ञापन

बता दें, याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप करके पूरे प्रदेश में तय समय पर पंचायती राज चुनाव करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों के तहत तय समयसीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 ई और के का हवाला दिया है। इन प्रावधानों के तहत हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। मौजूदा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं टाल सकती, जब तक कोई असाधारण परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या कानून-व्यवस्था की अस्थिरता वाली कोई ऐसी समस्या न हो। हिमाचल में पिछले पंचायत चुनाव दिसंबर और जनवरी 2020-2021 में तीन चरणों में हुए थे। जनहित याचिका में आपदा अधिनियम के तहत चुनाव टालने की बात को लेकर सरकार की मंशा को भी चुनौती दी गई है। मुख्य सचिव ने 8 अक्तूबर को आपदा अधिनियम का हवाला देते हुए हालात सामान्य होने के बाद चुनाव कराने की बात कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed