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टेक्नोमैक घोटाला: कंपनी की संपत्ति के नीलामी प्रारूप पर हाईकोर्ट की मुहर
Fri, 09 Aug 2019 11:14 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 09 Aug 2019 11:14 AM IST
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इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति के नीलामी प्रारूप पर गुरुवार को हिमाचल हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग नाहन के उपायुक्त ने नीलामी प्रारूप को अदालत में पेश किया जिसे न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अनुमति दे दी।
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अदालत के समक्ष पेश किए गए नीलामी प्रारूप के मुताबिक कंपनी की 265.14.16 बीघे जमीन की नीलामी की जाएगी जिसमें से 99.61 बीघा भूमि पर फैक्ट्री बनाई गई है। 37.83 बीघा भूमि पर सड़क और नालियां बनाई गई है। 50.77 बीघा भूमि को फैक्ट्री के सामने खाली रखा गया है।
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189.01 बीघे भूमि पर कंपनी ने दीवार लगाईं है और 76.13 बीघा भूमि फैक्ट्री के बाहर है जिसे नीलाम किया जाना है। बता दें कंपनी को दिए पैसे की रिकवरी के लिए संपत्ति की नीलामी करने की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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सीआईडी में कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर राज्य कर की चोरी का अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की थी। मामले में अभी भी कंपनी का एमडी व मुख्य आरोपी राकेश कुमार शर्मा फरार चल रहा है।
हाल ही में कंपनी में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में प्रवर्तन विभाग और सीआईडी शपथपत्र के माध्यम से अदालत को कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंपा था। जिसके बाद कोर्ट ने नीलामी की मंजूरी दे दी है।