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हाइवे किनारे निर्माण पर पाबंदी, नियम बदलेंगे

Mon, 17 Nov 2014 12:26 PM IST
धर्मेंद्र पंडित/अमर उजाला, शिमला
धर्मेंद्र पंडित/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 17 Nov 2014 12:26 PM IST
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government amendment in tcp act

हिमाचल में घाटियों के सामने अब नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे सड़क से ऊंची इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी। प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में पहाड़ों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हाईवे के एक तरफ मल्टी स्टोरी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है।

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इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार टीसीपी एक्ट में फिर से संशोधन करने जा रही है। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में हाईवे के सामने दिलकश पहाड़ों का नजारा दिखता है। प्रदेश आने वाले पर्यटकों को सफर के दौरान हरी भरी ये घाटियां खूब लुभाती हैं।
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लेकिन राजमार्गों के किनारे बढ़ते निर्माण के कारण सैलानी अब कई जगह ये व्यू नहीं देख पा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने ऐसी वैलियों को चिन्हित कर वहां हाईवे के किनारे मल्टीस्टोरी भवनों के निर्माण पर रोक का फैसला लिया है।
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एक्ट में प्रस्तावित संशोधन में घाटियों के सामने हाईवे से ऊंचा निर्माण करने पर पाबंदी का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि, हाईवे के दूसरी तरफ बहुमंजिला भवन बनाए जा सकेंगे।ये नियम टीसीपी के दायरे में आने वाले केवल पहाड़ी और वैली व्यू वाले क्षेत्रों पर ही लागू होंगे।


शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि वैली व्यू बचाने के लिए नेशनल और स्टेट हाईवे किनारे सड़क से ऊंचे निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीसीपी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।

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