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शराब की बोतलों पर अब बड़े अक्षरों में ही लिखनी होगी चेतावनी
Fri, 11 Jan 2019 01:26 PM IST
अरविन्द ठाकुर
हरीश चंद्र, अमर उजाला, धर्मशाला
हरीश चंद्र, अमर उजाला, धर्मशाला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 11 Jan 2019 01:26 PM IST
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सिगरेट के पैकेट की तर्ज पर शराब की बोतलों पर भी अब बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखनी होगी। शराब ठेकों में पहली अप्रैल से बिना चेतावनी लिखे बोतलें मिली तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने सभी प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस बारे में हिदायत दी है।
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अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं था। अब इसे एफएसएसए एक्ट में जोड़ा गया है। शराब की बोतल पर जो चेतावनी लिखी जाएगी, उसका आकार कम से कम तीन मिलीमीटर होना जरूरी है। प्रदेश सरकार चाहे तो इसे स्थानीय भाषा में भी लिखवा सकती है। अगर चेतावनी स्थानीय भाषा में लिखी होगी तो फिर अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है।
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उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग कांगड़ा के नामित अधिकारी मनजीत सिंह जरयाल ने कहा कि शराब की बोतल पर चेतावनी को लेकर एफएसएसएआई के निर्देश मिले हैं। सूबे में बिकने वाली सभी शराब कंपनियों को नए निर्देशों के बारे में अवगत करवा दिया है। पहली अप्रैल से कार्रवाई की जाएगी।
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शराब की बोतल पर चेतावनी का जोड़
उल्लेखनीय है कि शराब की बोतल पर चेतावनी का नियम पहले भी था लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। अब शराब की बोतल पर चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए आकार निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एक्ट में इसकी निगरानी और जुर्माने के अधिकार नामित अधिकारी को मिल जाएंगे, जिसे नए वित्त वर्ष से प्रभावी किया जाएगा।