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पूर्व आईजी जैदी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 06 May 2020 10:12 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: Krishan Singh Updated Wed, 06 May 2020 10:12 PM IST
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Former IG Zaidi not relieved from High Court, interim bail plea dismissed
पूर्व आईजी जहुर हैदर जैदी

हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई में एक छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े व्यक्ति सूरज की हिरासत में हुई हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहुर हैदर जैदी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैदी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर 60 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया।

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बता दें कि चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत जैदी की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका शुक्रवार को पहले ही खारिज कर चुकी है। जैदी ने याचिका में कहा था कि एक तो वह पहले ही हाईपर टेंशन का मरीज है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अब जो कोरोना महामारी चल रही है, उसे डर है कि वह उससे संक्रमित हो सकता है। ऐसे में उसके स्वास्थ्य को देखते हुए 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए। मामले में सीबीआई ने आईजी जहुर हैदर जैदी सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की अब चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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