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दस्तावेजों में जन्मतिथि को दुरुस्त करने का ईपीएफओ ने दिया मौका
Thu, 09 Apr 2020 11:28 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 09 Apr 2020 11:28 AM IST
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कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अपने फील्ड के लोगों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इसमें पीएफ सदस्यों को ईपीएफओ रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा दी गई है। जससे कि उनके यूएएन की ई-केवाईसी अपडेट हो सके। ईपीएफओ शिमला की ओर से जारी सूचना के अनुसार आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
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बशर्ते दोनों तारीखों में अंतर तीन वर्ष से कम हो। पीएफ सदस्य सुधार अनुरोध आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसमें सदस्यों की जन्मतिथि के ऑनलाइन आवेदन यूआईडीएआई के साथ सत्यापित करने में ईपीएफ कार्यालय को आसानी रहेगी और पीएफ सदस्यों की जन्मतिथि सही करने के आवेदन की प्रक्रिया करने में बहुत कम समय लगेगा।
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ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया है कि इस वित्तीय संकट में पीएफ सदस्यों की मजबूती के लिए कोविड-19 के ऑनलाइन आवेदन करके उनको आर्थिक मजबूती सहयोग प्रदान करें। उनके आवेदनों का निपटारा करें।
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