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Himachal: मतदान से एक दिन पूर्व श्री नयना देवी जी विस क्षेत्र की टाहली पंचायत में प्रधान पद का चुनाव रद्द

Tue, 26 May 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 26 May 2026 05:00 AM IST
सार

राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण अब इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

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Election for the Post of Pradhan in Tahli Panchayat of Shri Naina Devi Ji Assembly Constituency Cancelled
हिमाचल पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्री नयना देवी जी विकास खंड की ग्राम पंचायत टाहली में प्रधान पद का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई प्रधान पद की दो उम्मीदवारों द्वारा अपनी नौकरी संबंधी जानकारी छिपाने के मामले में की है। राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण अब इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)-कम-उपायुक्त बिलासपुर ने आयोग को भेजी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत टाहली से प्रधान पद के लिए कमलेश पत्नी राम कृष्ण, मीरा देवी पत्नी जय पाल चुनाव मैदान में थीं।

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जांच के दौरान सामने आया कि कमलेश मिड-डे मील वर्कर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि मीरा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आयोग के अनुसार दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरते समय यह जानकारी छिपाई, जिसके बाद मामला आयोग के संज्ञान में लाया गया। अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा 21 मई 2024 को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया था कि मिड-डे मील वर्कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(जी) के तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य श्रेणी में आते हैं।

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इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 2010 और 2011 में जारी अपने दिशा-निर्देशों में भी स्पष्ट किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकतीं। आयोग ने माना कि दोनों उम्मीदवारों द्वारा तथ्य छिपाने के कारण प्रधान पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने के लिए प्रधान पद का चुनाव रद्द करना आवश्यक हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243 के, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायत चुनाव नियम 1994 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत टाहली में प्रधान पद के चुनाव को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। 

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पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रधान पद से संबंधित सभी नामांकन पत्र और दस्तावेज सील कर सुरक्षित रखे जाएं। इसके अलावा मतदान दलों को जारी किए गए सभी मतपत्र तुरंत वापस लेकर सुरक्षित रखने को कहा गया है। जारी अथवा डाले गए डाक मतपत्रों को भी सील कर रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत क्षेत्र में चुनाव रद्द होने की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य पदों के चुनाव होंगे तय कार्यक्रम अनुसार

आयोग ने कहा है कि पंचायत में लाउडस्पीकर तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से मतदाताओं को इसकी सूचना दी जाए ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत टाहली में केवल प्रधान पद का चुनाव रद्द किया गया है। पंचायत के अन्य सभी पदों के चुनाव पहले से जारी कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न करवाए जाएंगे।

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