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Kangra: मादक पदार्थ अधिनियम में चिट्टा तस्कर दोषी करार, 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना लगाया

Sat, 27 Sep 2025 11:53 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 27 Sep 2025 11:53 AM IST
सार

हीरोइन/चिट्टा तस्कर को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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drug smuggler was found guilty under the Narcotic Drugs Act and sentenced to 10 years in prison and fined Rs
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य वक्फ न्यायाधिकरण एवं विशेष न्यायाधीश धर्मशाला ने हीरोइन/चिट्टा तस्कर को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत साल 2018 में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जिसमें पुलिस थाना इंदौरा के अधीन नांकाबंदी के दौरान मोटर साइकिल  पर सवार सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा के कब्जे से रांची मोड़ में 8.28 ग्राम हीरोइन/चिट्टा व 53,200 रुपये की नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी।

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इस पर आरोपी सुखदेव उपरोक्त के विरुद्ध थाना इंदौरा में 14 मार्च 2018 को एनडीएंडपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अभियोग संख्या 61/18  दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पूरी करके पुलिस की ओर से इसका चालान 24 जुलाई 2018 को अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई 26 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद अदालत हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण एवं विशेष न्यायाधीश धर्मशाला ने इस मामले में सुखदेव उर्फ नानक पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यहां पर यह विशेष रूप से वर्णित है कि सुखदेव एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध चार अन्य अभियोग भी दर्ज हैं। 
जिला पुलिस नूरपुर ने जनता से अपील है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा।

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