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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Dharamshala News: Six years imprisonment to teacher in POCSO Act

Kangra News: छात्राओं से अश्लील हरकतों पर शिक्षक को 6 साल का कारावास

Sun, 01 Oct 2023 01:19 PM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 01 Oct 2023 01:19 PM IST
सार

स्कूल के प्रधानाचार्य ने ई-मेल के माध्यम से पुलिस को सूचना दी थी कि स्कूल की दो कक्षाओं की 27 छात्राओं ने उनके पास भाषा अध्यापक के खिलाफ शिकायत दी थी।

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Dharamshala News: Six years imprisonment to teacher in POCSO Act
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छात्राओं से अश्लील हरकतें करने के आरोपी अध्यापक को दोष सिद्ध होने पर छह साल साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने पॉक्सो कोर्ट में सुनाई है।

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जानकारी के अनुसार छह नवंबर, 2018 को भवारना पुलिस थाना के तहत आते एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने ई-मेल के माध्यम से पुलिस को सूचना दी थी कि स्कूल की दो कक्षाओं की 27 छात्राओं ने उनके पास भाषा अध्यापक के खिलाफ शिकायत दी थी।
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इस शिकायत में छात्राओं ने कहा था कि भाषा अध्यापक छात्राओं के साथ पढ़ाई के समय जानबूझकर किसी न किसी बहाने अश्लील हरकतें करता था। इस कारण छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं। सूचना मिलने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई।
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इस केस की तफ्तीश एएसआई बलदेव राज ने की और अदालत में चालान पेश किया। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजरानी ने की। इस मामले में 51 गवाहों को पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई।

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