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कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को डीडीएमए देगा 50 हजार रुपये मुआवजा, अधिसूचना जारी

Thu, 30 Sep 2021 02:22 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 30 Sep 2021 02:22 AM IST
सार

कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

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DDMA will give 50 thousand rupees compensation to the families of those who lost their lives due to covid, notification issued
रुपये(सांकेतिक)

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले आम लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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पीड़ित परिवार को निर्धारित क्लेम फार्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि वितरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही एक चार सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी गठित की गई है जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर फैसला लेगी।

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