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चंबा में कर्फ्यू: सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें

Thu, 06 May 2021 05:40 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, चंबा
अमर उजाला नेटवर्क, चंबा Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 06 May 2021 05:40 PM IST
सार

सरकार की कर्फ्यू की घोषणा के बाद चंबा जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवाइयों की दुकानें, राशन, किराना, फल-सब्जियां, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, चिकन, बैंक, ऑटो मोबाइल, मोबाइल रिपेयर, हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। 

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curfew in chamba himachal pradesh shops opening time from 9am to 6pm
उपायुक्त डीसी राणा, चंबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरकार की कर्फ्यू की घोषणा के बाद चंबा जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवाइयों की दुकानें, राशन, किराना, फल-सब्जियां, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, चिकन, बैंक, ऑटो मोबाइल, मोबाइल रिपेयर, हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी। 

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सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, शराब के अहाते, बीयर बार, ठेके बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में डीसी, एसडीएम, बीडीओ, राजस्व सहित एनवाईके कार्यालय, पुलिस, गृह रक्षक, वन विभाग के कार्यालय भी सीमित स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। लोगों की जरूरतों के हिसाब से जिले में एलपीजी, पेट्रोल, बिजली, पानी की सप्लाई जारी रहेगी। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने यह जानकारी दी। 
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उपायुक्त ने व्यापार मंडल से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान खुलने वाली दुकानें सायं छह बजे तक बंद करना सुनिश्चित करें। कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर चार से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा मालवाहक वाहनों सहित जिले के विभिन्न रूटों और अन्य राज्यों में भी सशर्त 50 प्रतिशत सवारियों के साथ बसों को चलाया जाएगा।
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कर्फ्यू के दौरान चिकित्सीय स्टाफ, वैक्सीनेशन करवाने के लिए आने वालों पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। सेंटरों में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर बंदिश रहेगी। केवल शादी समारोह की धाम, रिसेप्शन पर पाबंदी लगाई गई है। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। 

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना
कोविड के बढ़ते संक्रमण के बाद सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग और दस वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकले। 

जिले की सीमा में 72 घंटों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना बाहरी राज्यों से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके लिए पुलिस और सिविल की टीमें सीमाओं पर तैनात की गई है। यदि कोई बिना रिपोर्ट के सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। कर्फ्यू के दौरान पुलिस विभाग की दो रिजर्व और 100 गृहरक्षक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए तैनात रहेंगे। 


मीडिया कर्मियों के साथ अखबार ट्रांसपोर्ट के लिए वाहनों की आवाजाही में छूट रहेगी। हॉकर और एजेंट बिना किसी रोकटोक के अखबार बांट सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू में उन्हें अखबारों के स्टॉल लगाने की रियायत रहेगी।

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