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कुल्लू: चरस के मुख्य सप्लायर की 19 लाख की संपत्ति जब्त

Mon, 21 Dec 2020 04:38 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 21 Dec 2020 04:38 PM IST
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Kullu: 19 lakh property seized of main supplier of Charas
चरस(फाइल)

नशा माफिया के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पुलिस एक्शन मोड में है और नशे के सप्लायरों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 25 सितंबर को बरामद साढ़े तीन किलो चरस मामले में मुख्य सप्लायर की 19 लाख की संपत्ति सीज की है। कमाई का जरिया न होने के बावजूद आरोपी के बैंक अकाउंट से लाखों रुपये का लेन-देन हुआ था।  पुलिस जांच के दौरान आरोपी की संपत्ति का आय से मिलान नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। 

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पुलिस के अनुसार चरस मामले में पकड़े गए आरोपी धर्म सिंह निवासी हमीरपुर, केवल राज निवासी सरकाघाट मंडी, अमीश कुमार उर्फ जॉली पुत्र देवराज शर्मा निवासी हमीरपुर पहले ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने चरस के मुख्य सप्लायर नेपाली मूल के सोभा राम उर्फ राज बहादुर पुत्र भोज राम निवासी मणिकर्ण तहसील भुंतर, कुल्लू को पकड़ा। इसकी वित्तीय छानबीन की गई तो पता चला है कि उसकी पत्नी और 14 साल का बेटा है।
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परिवार के पास किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं है और न ही परिवार का कोई सदस्य सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में है। इसके बावजूद आरोपी ने तीन मंजिला इमारत अपनी पत्नी के नाम पर खड़ी की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरोपी के खाते से 22 लाख 78 हजार रुपये का लेन-देन हुआ है। 
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एसपी गौरव सिंह ने कहा कि चरस के मुुख्य सप्लायर की आय का संपत्ति से सही मिलान न होने से 19 लाख की संपत्ति फ्रीज की है। कुल्लू पुलिस ने इस वर्ष एनडीपीएस के 12 मामलों में 18 आरोपियों की तीन करोड़ से अधिक संपत्ति को सीज किया है। 

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