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चाय की दुकान चलाने वाले ने किया ऐसा गुनाह, मिली 15 साल की जेल

Mon, 18 Jul 2016 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 18 Jul 2016 09:41 AM IST
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himachal high court sentenced 15 years imprisonment in charas smuggling case

हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी जिला के थलौट में औट के पास चाय की दुकान चलाने वाले दिले राम को चरस रखने का दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक मंडी के फैसले को पलटते हुए यह आदेश जारी किए।

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24 मई 2007 को पुलिस ने टेलीफोन पर सूचना के आधार पर औट में दिले राम की दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान दुकान में रखे फ्रिज के पीछे एक बैग में डेढ़ किलो चरस बरामद हुई। मामला दर्ज होने पर दिले राम के खिलाफ  एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष जज मंडी के समक्ष मुकद्दमा चलाया गया।
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10 गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ  सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दिले राम को चरस रखने का दोषी ठहराते हुए सजा का फैसला सुनाया।

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