कार विक्रेता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, पढें पूरा मामला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन 30 दिनों में नि:शुल्क ठीक करने और 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 15,000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता तथा सदस्य विभूति शर्मा ने बल्ह तहसील के पैड़ी निवासी अमित कुमार गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए चक्कर (गुटकर) स्थित कार विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन 30 दिनों में निशुल्क ठीक करने और वाहन को पंजीकृत करने के लिए दस्तावेज मुहैया करने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। अगर विक्रेता 30 दिन में ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे उपभोक्ता के पक्ष में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि अदा करनी होगी।
यह है मामला
अधिवक्ता विपिन अवस्थी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से नई फिएट पुन्टो कार खरीदी थी। विक्रेता ने उपभोक्ता को वाहन के दस्तावेज कुछ समय बाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था जो उन्हें नहीं सौंपे गए।
इस कारण वह वाहन का पंजीकरण नहीं करवा सके। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद कार एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। उपभोक्ता इसे विक्रेता की वर्कशाप पर मरम्मत के लिए ले गया।
उपभोक्ता को आश्वस्त किया गया कि उनका वाहन जल्द ठीक किया जाएगा। लेकिन न तो वाहन की मरम्मत की गई और न ही वाहन के दस्तावेज सौंपो। उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी।