{"_id":"61e1b0e6b8ae747cda14e13e","slug":"covid-restrictions-ban-on-socio-religious-gatherings-lifted-orders-issued-by-disaster-management-cell","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोविड बंदिशें: सामाजिक-धार्मिक सभाओं पर रोक हटी, आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोविड बंदिशें: सामाजिक-धार्मिक सभाओं पर रोक हटी, आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए आदेश
Fri, 14 Jan 2022 10:53 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 14 Jan 2022 10:53 PM IST
सार
नए आदेश के तहत अब सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी इंडोर में 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी में आयोजित हो सकेंगे। पिछले आदेश में सरकार ने सभी सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
कोरोनावायरस(सांकेतिक)
- फोटो : PIB
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जयराम मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक के खत्म होने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने कोविड-19 की बंदिशों से संबंधित अपने नौ जनवरी के आदेश में संशोधन कर दिया है। नए आदेश के तहत अब सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी इंडोर में 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी में आयोजित हो सकेंगे।
विज्ञापन
पिछले आदेश में सरकार ने सभी सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहीं, शादी व अंतिम संस्कार के दौरान भी इंडोर में अधिकतम 100 या क्षमता के 50 फीसदी और खुले में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि जिलों के उपायुक्त आयोजनों की अनुमति के लिए प्रक्रिया तैयार कर अनुमति पर फैसला लेंगे। साथ ही जिले में कोरोना के हालात के अनुसार बंदिशों पर फैसला ले सकेंगे।
विज्ञापन