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कोविड बंदिशें: सामाजिक-धार्मिक सभाओं पर रोक हटी, आपदा प्रबंधन सेल ने जारी किए आदेश

Fri, 14 Jan 2022 10:53 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 14 Jan 2022 10:53 PM IST
सार

नए आदेश के तहत अब सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी इंडोर में 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी में आयोजित हो सकेंगे। पिछले आदेश में सरकार ने सभी सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।

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covid restrictions: Ban on socio religious gatherings lifted, orders issued by Disaster Management Cell
कोरोनावायरस(सांकेतिक) - फोटो : PIB

विस्तार

जयराम मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक के खत्म होने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने कोविड-19 की बंदिशों से संबंधित अपने नौ जनवरी के आदेश में संशोधन कर दिया है। नए आदेश के तहत अब सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी इंडोर में 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी में आयोजित हो सकेंगे।

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पिछले आदेश में सरकार ने सभी सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहीं, शादी व अंतिम संस्कार के दौरान भी इंडोर में अधिकतम 100 या क्षमता के 50 फीसदी और खुले में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि जिलों के उपायुक्त आयोजनों की अनुमति के लिए प्रक्रिया तैयार कर अनुमति पर फैसला लेंगे। साथ ही जिले में कोरोना के हालात के अनुसार बंदिशों पर फैसला ले सकेंगे। 

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