{"_id":"e3e70ace9df3b445b6aa75fd28a5b65a","slug":"court-reject-the-petition-of-singhi-ram-in-board-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व मंत्री सिंघी राम और राही को बड़ा झटका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व मंत्री सिंघी राम और राही को बड़ा झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
Updated Fri, 21 Nov 2014 09:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फर्जी प्रमाणपत्र मामले में धर्मशाला कोर्ट से पूर्व बागवानी मंत्री सिंघी राम और स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीआर राही को झटका लगा है। स्पेशल जज कोर्ट धर्मशाला ने केस को वापस लेने वाली सरकार की अपील खारिज कर दी है।
विज्ञापन
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जनवरी, 2015 को मुकर्रर की है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूर्व बागवानी मंत्री सिंघीराम और स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीआर राही समेत चार आरोपियों पर दर्ज केस को करीब 6 साल बाद एडवांस स्टेज पर वापस लिया जा रहा था।
विज्ञापन
प्रदेश सरकार की याचिका खारिज होने से अब चारों आरोपियों पर धर्मशाला की अदालत में मामला चलेगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन जनवरी, 2015 की तारीख तय की है।
विज्ञापन
फर्जी सर्टिफिकेट मामला
वर्ष 2008 से पहले बीआर राही जब स्कूल शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष थे तो रामपुर से विधायक एवं बागवानी मंत्री सिंघी राम की बेटी के नाम जमा दो का फर्जी सर्टिफिकेट तैयार हुआ। इसमें 90 फीसदी अंक दिए गए। इसके आधार पर मंत्री की बेटी को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया।
केस में आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120 बी लगी थी और अक्तूबर 2008 में कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई। पहली गिरफ्तारी बोर्ड के पूर्व उप सचिव एसके मल्होत्रा की हुई थी।