फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court reject the petition of singhi ram in board case.

पूर्व मंत्री सिंघी राम और राही को बड़ा झटका

Fri, 21 Nov 2014 09:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला Updated Fri, 21 Nov 2014 09:24 PM IST
विज्ञापन
court reject the petition of singhi ram in board case.

फर्जी प्रमाणपत्र मामले में धर्मशाला कोर्ट से पूर्व बागवानी मंत्री सिंघी राम और स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीआर राही को झटका लगा है। स्पेशल जज कोर्ट धर्मशाला ने केस को वापस लेने वाली सरकार की अपील खारिज कर दी है।

विज्ञापन


कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जनवरी, 2015 को मुकर्रर की है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूर्व बागवानी मंत्री सिंघीराम और स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीआर राही समेत चार आरोपियों पर दर्ज केस को करीब 6 साल बाद एडवांस स्टेज पर वापस लिया जा रहा था।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार की याचिका खारिज होने से अब चारों आरोपियों पर धर्मशाला की अदालत में मामला चलेगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन जनवरी, 2015 की तारीख तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


फर्जी सर्टिफिकेट मामला

वर्ष 2008 से पहले बीआर राही जब स्कूल शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष थे तो रामपुर से विधायक एवं बागवानी मंत्री सिंघी राम की बेटी के नाम जमा दो का फर्जी सर्टिफिकेट तैयार हुआ। इसमें 90 फीसदी अंक दिए गए। इसके आधार पर मंत्री की बेटी को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया।


केस में आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और 120 बी लगी थी और अक्तूबर 2008 में कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई। पहली गिरफ्तारी बोर्ड के पूर्व उप सचिव एसके मल्होत्रा की हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed