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भ्रष्टाचार मामले में महिला जेई की जमानत अर्जी खारिज, विजिलेंस करेगी गिरफ्तार

Mon, 27 May 2019 05:51 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 27 May 2019 05:51 PM IST
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Court denies bail to Woman Junior Engineer in Corruption Case Hamirpur Himachal Pradesh
सांकेतिक तस्वीर

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग शिमला स्थित प्रदेश मुख्यालय में सेवारत एक महिला जूनियर इंजीनियर की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में खारिज हो गई है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब जेई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

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पूर्व में हमीरपुर में सेवारत होने के दौरान संबंधित जेई के खिलाफ हमीरपुर जिला की दो पेयजल स्कीमों में बिजली वायरिंग के कार्य में धांधली के आरोप हैं। बिजली बोर्ड और आईपीएच ने इस मामले की जांच में संबंधित जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पाए थे। जिसके बाद राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार ब्यूरो ने भी इस मामले की जांच की थी।
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विजिलेंस ने भी आरोपों को सही पाया था। जिसके बाद विजिलेंस ने आईपीएच की जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए संबंधित जेई ने हमीरपुर न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी।
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जिसे सोमवार को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। बता दें कि वर्ष 2014-15 में हमीरपुर जिला की भारी-भलेहड़ा पेयजल स्कीम में बिजली वायरिंग के कार्य के लिए 1.03 लाख रुपये में टेंडर और ओवरहेड टैंक लंबलू में वायरिंग के लिए 25 हजार रुपये का टेंडर आईपीएच विभाग ने आवंटित किया था। 

इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डुगली पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ने विजिलेंस और आईपीएच विभाग में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि इन दोनों पेयजल स्कीमों पर महज 42 से 25 हजार रुपये ही खर्च हुआ है।


इस पर जेई के खिलाफ विजिलेंस ने पीसी एक्ट में मामला दर्ज किया। उधर, डीएसपी विजिलेंस हमीरपुर बीडी भाटिया ने कहा कि आईपीएच विभाग की जेई ने जमानत की अर्जी हमीरपुर न्यायालय में दी थी जो सोमवार को खारिज हो गई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आरोपी जेई को गिरफ्तार किया जाएगा।

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