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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Country liquor becomes costlier by Rs 5 to 20, increased prices will be applicable from April 1

Himachal: पांच से 80 रुपये तक महंगी हुई शराब, बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू

Fri, 31 Mar 2023 10:50 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 31 Mar 2023 10:50 PM IST
सार

प्रदेश में शनिवार से शराब के दाम पांच से 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। शराब के बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। इस बाबत राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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Country liquor becomes costlier by Rs 5 to 20, increased prices will be applicable from April 1
शराब महंगी(सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में शनिवार से शराब के दाम पांच से 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल से देसी शराब के सभी ब्रांड की बोतल का दाम 230 रुपये तय किया है। हॉफ बोतल 120 और क्वार्टर 60 रुपये में मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में बोतल का दाम 210 रुपये, हॉफ 110 और क्वार्टर 55 रुपये का था। अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड 60 से 80 रुपये तक बढ़े हैं। कर एवं आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 

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मिल्क सेस भी चुकाना होगा
इस बार प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। पहले प्रति बोतल सात रुपये का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपये अतिरिक्त सेस लगाया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आबकारी नीति अधिसूचित हो चुकी है।  
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अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये सेस लगाया है। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था। अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया गया है।
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प्रति बोतल 1.50 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। दो रुपये प्रति बोतल सेस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा।

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