कोरोना वायरस: हिमाचल नहीं आ पाएंगे नियमों के जाल में उलझे सैलानी
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हिमाचल की सीमाओं को भले ही सरकार ने सैलानियों के लिए खोल दिया है लेकिन नियमों को इतना घुमावदार बना दिया है कि सैलानियों के लिए प्रदेश में आना आसान नहीं होगा। वर्तमान में सरकार ने केंद्र की सख्ती के चलते कोविड पास की व्यवस्था बंद कर सिर्फ कोविड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। किसी को भी प्रदेश के अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण कराना होगा। लेकिन सैलानियों को हिमाचल में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। इस रिपोर्ट में भी नियम ऐसा है कि किसी के लिए आना आसान नहीं होगा।
दरअसल, नियम में कहा गया है कि कोविड टेस्ट के 72 घंटे के भीतर पर्यटक को प्रदेश में दाखिल होना होगा। हिमाचल को छोड़कर अन्य ज्यादातर राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा है और मरीज के टेस्ट के लिए लंबी कतार लगी है। इसकी वजह से टेस्ट रिपोर्ट आने में 72 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। चूंकि सैंपल देने के 72 घंटे के अंदर ही सैलानी को निगेटिव रिपोर्ट भी हासिल करनी है और रजिस्ट्रेशन कराकर प्रदेश की सीमा में भी दाखिल होना है। ऐसा न होने पर उसे राज्य के भीतर आने नहीं दिया जा रहा। साफ है कि नियमों की जटिलता से प्रदेश सरकार केंद्र के राज्य की सीमा खोलने के आदेश को भी लागू करते हुए भी प्रदेश को कोविड के कहर से बचाने का प्रयास करने में जुटी है।