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लाखों कारोबारी वन टाइम सेटलमेंट के लिए अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
Thu, 30 Apr 2020 10:29 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 30 Apr 2020 10:29 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
कोरोना महामारी के चलते जयराम सरकार ने लाखों कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी लागू होने से पहले के लंबित विभिन्न टैक्स संबंधी वाद निपटाने को आवेदन की अवधि पांच महीने बढ़ा दी है। एचपी लंबित केस समाधान योजना 2020 के तहत पहले कारोबारी समाधान के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे। चूंकि प्रदेश में मार्च से ही व्यापारिक गतिविधियों ठप हैं, ऐसे में अब सरकार ने इस मियाद को पांच महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है।
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इस दौरान जो कारोबारी आवेदन करेंगे, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के तहत राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग एकमुश्त राशि जमा कराकर लंबित वाद को निपटा देगा। जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश के लाखों व्यापारियों पर सामान्य सेल्स टैक्स, वैट, सीएसटी और अन्य कर कानूनों के तहत करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का कर बकाया होने की वजह से कार्रवाई चल रही थी। राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त डॉ. अजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना से सरकार को राजस्व अर्जन के साथ लंबित केस के बोझ से छुटकारा मिलेगा।
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