{"_id":"5d2dea798ebc3e6d1f61a851","slug":"companies-will-not-be-able-to-sell-goods-directly-to-customers-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में उपभोक्ताओं को अब सीधे सामान नहीं बेच सकेंगी कंपनियां, पढ़ें पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल में उपभोक्ताओं को अब सीधे सामान नहीं बेच सकेंगी कंपनियां, पढ़ें पूरा मामला
Wed, 17 Jul 2019 10:24 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 17 Jul 2019 10:24 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल में अब कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं को सामान नहीं बेच सकेंगी। कंपनी को सामान बेचने से पहले राज्य सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा। सामान की सही कीमत दिखाना और गुणवत्ता की गारंटी देना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
उपभोक्ताओं को घटिया सामान न मिले और फर्जी कंपनियां लोगों को न ठग सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस -2019 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल ने लिया है।
विज्ञापन
ये गाइडलाइंस केंद्र के मॉडल का अनुसरण कर जारी की गई हैं। उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क से कंपनियां रोज करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। टैक्स के नाम पर सरकार को चूना लग रहा है। अब खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग इसकी मॉनीटरिंग करेगा।
विज्ञापन
कंपनी को सामान बेचने से पहले विभाग के पास पंजीकरण करना पड़ेगा। कंपनी के माल विक्रेताओं को विभाग के पास पैन कार्ड, टिन नंबर, स्थायी पता और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। कानूनी तौर पर फार्म विभाग के पास रजिस्टर्ड होगा।