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हिमाचल: आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर की लिखित परीक्षा में ई-ऑप्शन गायब करने पर आयोग से जवाब तलब
Tue, 18 Feb 2025 11:18 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 18 Feb 2025 11:18 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर की लिखित परीक्षा में ई-ऑप्शन गायब करने के मामले में राज्य लोकसेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर की लिखित परीक्षा में ई-ऑप्शन गायब करने के मामले में राज्य लोकसेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आयोग आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाएगा। परिणाम घाेषित करने के लिए आयोग को कोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक होगी, जबकि दस्तावेज की वेरिफिकेशन को नहीं रोका गया है।
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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बुकलेट के कॉलम 22ए में कहा गया है कि अगर किसी ऑप्शन में जवाब नहीं आया तो नेगेटिव मार्किंग हो, जबकि कुछ ओएमआर शीट बिना ई-ऑप्शन के दी गई हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने की।
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4 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है। इस पर हाईकोर्ट की ओर से कोई नहीं रोक नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। यह परीक्षा 14 सितंबर को हुई थी। सुबह के सत्र में पेपर-एक के मामले में यह गड़बड़ी हुई।
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