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कैंसर पीड़ित कामगारों को इलाज के लिए मिलेगी पांच लाख की मदद, अधिसूचना जारी
Wed, 05 Feb 2020 12:24 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंबा
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 05 Feb 2020 12:24 PM IST
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हिमाचल में कैंसर पीड़ित कुशल एवं अकुशल कामगारों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये की मदद मिलेगी। बशर्ते, कामगार प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकृत कैंसर रोगी कामगार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पीजीआई चंडीगढ़ में पांच लाख तक का इलाज करा सकते हैं। श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
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प्रदेश भर के कुशल और अकुशल कामगारों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के तहत बीओसीडब्ल्यू स्कीम को क्रियान्वित किया गया है। योजना के तहत प्रदेश भर में हजारों कामगारों को पंजीकृत किया गया है। अकेले जिला चंबा में ही करीब 16 हजार श्रमिक श्रम विभाग के पास बीओसीडब्ल्यू स्कीम में पंजीकृत हैं।
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उल्लेखनीय है कि और बीमारियों के इलाज में भी श्रमिकों को मदद दी जाती है। इनमें कार्डिक, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हिमोफीलिया उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की दशा में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के व्ययों की पूर्ति के लिए प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए मदद दी जाती है।
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