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Himachal: क्लास सी और डी श्रेणी के कर्मियों के हो सकेंगे तबादले, इस दिन से हटेगी रोक
Fri, 08 Sep 2023 10:36 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 08 Sep 2023 10:36 AM IST
सार
माह के आखिरी चार दिनों में तबादला आदेश जारी होंगे। कर्मियों को पद ग्रहण करने के लिए दूरी के हिसाब से एक से पांच दिन मिलेंगे।
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हिमाचल सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में 20 से 30 सितंबर तक सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक फिर हटेगी। संबंधित विभागों के मंत्रियों की मंजूरी पर इन श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंजूरी के लिए यह फाइलें नहीं जाएंगी। 19 सितंबर तक तबादलों की इन फाइलों पर गौर नहीं होगा। 20 सितंबर से ही प्रक्रिया शुरू होगी। 19 सितंबर तक अधिकारी अन्य कार्य कर सकें, इसके लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है।
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माह के आखिरी चार दिनों में तबादला आदेश जारी होंगे। कर्मियों को पद ग्रहण करने के लिए दूरी के हिसाब से एक से पांच दिन मिलेंगे। एक अक्तूबर से पूरे प्रदेश में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। एक कैडर में तीन फीसदी से अधिक कर्मियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे स्टाफ को भी अभी बदला नहीं जा सकेगा।
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शार्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को तबादले करने के लिए अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन करना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ही इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले हो रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादलों के लिए आवेदनों के ढेर लग रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने अब नई व्यवस्था शुरू की है।
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कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तबादला आदेश 10 जुलाई 2013 को जारी व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के तहत सख्ती से जारी किए जाएंगे। तबादले करते समय ध्यान में रखना होगा कि संबंधित कर्मचारी ने तीन वर्ष का न्यूनतम सेवाकाल एक स्थान पर पूरा किया हो।
अगर सेवाकाल तीन वर्ष से कम होता है और प्रशासनिक आवश्यकता है तो ऐसे कर्मियों के तबादले हो सकेंगे। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश जारी होंगे।