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हिमाचल: हाटी समुदाय को सांविधानिक जनजातीय का दर्जा देने पर जारी रहेगी रोक, 27 अगस्त को सुनवाई
Tue, 28 May 2024 10:18 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 28 May 2024 10:18 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हाटी समुदाय को सांविधानिक जनजाति का दर्जा देने पर अपने अंतरिम आदेश जारी रखे हैं।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को हाटी समुदाय को सांविधानिक जनजाति का दर्जा देने पर अपने अंतरिम आदेश जारी रखे हैं। हाईकोर्ट में लगभग 12 अलग-अलग समुदाय के लोगों की ओर से यह याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले को सुन रही हैं।
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केंद्र सरकार ने कानून बनाने के बाद अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना पर अदालत ने रोेक लगा दी थी। हाटी समुदाय के लोगों को अब जनजातीय प्रमाणपत्र लेने के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
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सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 30 को
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को सीपीएस की नियुक्तियों की सुनवाई टली। दोपहर बाद इस मामले में सुनवाई होनी थी। अब इसकी अगली सुनवाई 30 मई
को होगी।