फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   ban on Amil Manhas arrest till monday, notice to himachal govt

अमिल मन्हास की गिरफ्तारी पर इस दिन तक लगी रोक, सरकार को नोटिस

Fri, 18 Oct 2019 11:16 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Oct 2019 11:16 AM IST
विज्ञापन
ban on Amil Manhas arrest till monday, notice to himachal govt

प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास के बेटे अमिल मन्हास की संभावित गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धोखाधड़ी के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले भी प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे इसलिए खारिज कर दिया था कि वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं था। मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। 

विज्ञापन


दरअसल, ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार द्वारा जमा किए गए ई चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन के लिए सौंपे गए ई चालान फर्जी भी पाए गए। जांच में यह भी पाया गया है कि अमिल मन्हास द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों द्वारा करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था जिसके बाद एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है। मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे और जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफ डीआर चेक करवाई तो वह भी फ र्जी पाई गईं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed