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संसद में औवेसी ने पूछा, 'हिमाचल में कब कृषि संपत्ति ले सकूंगा'

Wed, 07 Aug 2019 05:28 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 07 Aug 2019 05:28 AM IST
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Asaduddin Owaisi asked government when he could buy land in Himachal
फाइल फोटो
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि गृह मंत्री स्पष्ट करें कि वह कब हिमाचल में कृषि संपत्ति ले सकेंगे। औवेसी ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि वह कब अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जा सकेंगे। औवेसी ने कहा कि सरकार पूरे उत्तर-पूर्व को कॉरपोरेट सेक्टर को देने जा रही है।
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बता दें कि धारा-118 के तहत हिमाचल में कृषक भूमि नहीं खरीदी जा सकती है। गैरहिमाचली को यहां जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। हालांकि, हिमाचल में कॉमर्शियल प्रयोग के लिए जमीन लीज पर दी जाती है, लेकिन इसके लिए शर्तें और नियम में हैं।
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हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सरकार ने यह कानून बनाया था। हिमाचल प्रदेश टेनंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में विशेष प्रावधान किया गया। एक्ट के 11वें चैप्टर 'कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड' में धारा-118 के तहत 'गैर-कृषकों को जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई।
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