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Bilaspur News: 33 करोड़ घोटाले वाली तलाई सभा मामले में कोर्ट के आदेश पर एक और केस दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी, शाहतलाई (बिलासपुर) Published by: Krishan Singh Updated Thu, 30 Mar 2023 05:00 AM IST
सार

33 करोड़ घोटाले वाली सहकारी सभा तलाई मामले में कांगड़ा केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रबंधक, सहकारी सभा तलाई के पूर्व सचिव और सहकारी सभा के पूर्व लिपिक पर जाली लोन बनाने के आरोप में तलाई पुलिस थाना में एक और मामला दर्ज हुआ है।

Another case registered on the orders of the court in Talai Sabha case of 33 crores scam
एफआईआर(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता न्यायालय के आदेशों पर 33 करोड़ घोटाले वाली सहकारी सभा तलाई मामले में कांगड़ा केंद्रीय बैंक के पूर्व प्रबंधक, सहकारी सभा तलाई के पूर्व सचिव और सहकारी सभा के पूर्व लिपिक पर जाली लोन बनाने के आरोप में तलाई पुलिस थाना में एक और मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में बताया गया है कि तीनों आरोपियों ने 20 लाख का जाली लोन पास किया। यह शिकायतकर्ता को मिला ही नहीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत नघ्यार के गांव भगतपुर निवासी दिलबाग सिंह ने कांगड़ा केंद्रीय बैंक बंगाणा के पूर्व प्रबंधक,सहकारी सभा तलाई के सचिव राजेश पटियाल, सहकारी सभा के पूर्व लिपिक संजीव कुमार के खिलाफ झंडूता कोर्ट के माध्यम से पुलिस तलाई में शिकायत दर्ज करवाई है।



शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक पूर्व सैनिक हैं। 2017 में उनके पड़ोसी राजेश पटियाल ने बताया कि सहकारी सभा में सरकार की तरफ से किसानों और पूर्व सैनिकों के लिए कम दरों पर लोन दिया जा रहा है। सहकारी सभा के पूर्व लिपिक संजीव कुमार ने कुछ कागजों पर पूर्व सैनिक के हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद 2021 में पीड़ित को बैंक लोन से संबंधित एक पत्र आया। इसमें बैंक में उनके नाम पर कर्ज बताया गया था। जब पूर्व सैनिक भगत सिंह को यह पत्र मिला तो उन्होंने इस संबंध में पूरी सूचना लेने के लिए आरटीआई लगाई।


आरटीआई में जानकारी मिली कि 16 सितंबर 2017 को भगत सिंह के नाम से जाली 20 लाख का गृह कर्ज बना है। उनके नाम से एक जाली बचत खाता भी खोला गया है। 16 से 28 सितंबर 2017 तक दो बार 10-10 लाख बचत खाते में डाले गए, जो बाद में उस खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित के नाम के जाली खाते में किसी ने एक लाख 6 हजार रुपये 31 दिसंबर 2017, 15 जून 2022 को जमा करवाए। इस दौरान वह बैंक गए ही नहीं। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब न्यायालय के आदेशों से पुलिस ने उपरोक्त तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

33 करोड़ के घोटाले वाली तलाई सभा मामले में अब तक केंद्रीय कांगड़ा बैंक के पूर्व प्रबंधक, बैंक के सचिव, सहकारी सभा तलाई के सचिव, सभा के पूर्व लिपिक व दो भगतपुर निवासियों पर झंडूता न्यायालय के माध्यम से पुलिस थाना तलाई में अलग-अलग आठ मामले दर्ज हो गए हैं। जब कि कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है। घुमारवीं के डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है।
 

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