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डिमोट शिक्षकों को ट्रिब्यूनल से मिली राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 10 Jun 2015 11:21 PM IST
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प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को डिमोट किए जाने के आदेश के अमल पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष यह मामला उठाया है।
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ट्रिब्यूनल ने विभाग से इस मामले पर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। सुरजीत सिंह व 18 अन्य शिक्षकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद उक्त अंतरिम आदेश पारित किए।
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ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर याचिका में दलील दी गई है कि डिमोट करने का आदेश विभाग ने प्रार्थियों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही जारी कर दिया है जो गैर कानूनी है। प्रार्थियों ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया है कि गैर कानूनी आदेश को निरस्त किया जाए।
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