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बड़ा फैसला: हिमाचल में एनपीएस में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन
Tue, 22 Feb 2022 07:49 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 22 Feb 2022 07:49 PM IST
सार
नई पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में पुरानी पेंशन की तर्ज पर ही इसे दिया जाएगा। यह आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किए हैं। एनपीएस कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।
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अंशदान पेंशन प्रणाली(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारियों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। नई पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में पुरानी पेंशन की तर्ज पर ही इसे दिया जाएगा। यह आदेश राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जारी किए हैं। एनपीएस कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को वर्ष 2009 में लागू कर दिया था। अब हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेशों की प्रति सभी विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है।
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इस प्रावधान के अगर कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो यह लाभ उसके परिजनों को मिलेगा। अगर किसी वजह से दिव्यांग हो जाता है तो भी यह लाभ देय होगा। ऐसी स्थिति में कंट्रीब्यूटरी पेंशन के रूप में सरकार का शेयर पारिवारिक पेंशन से घटाकर सरकारी कोष में जमा होगा और कर्मचारी के हिस्से का जमा पैसा भी लौटा दिया जाएगा। वहीं, नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ हिमाचल ने इसे लंबे संर्घष की जीत बताया है। महासंघ के अनुसार मृतक व दिव्यांग एनपीएस कर्मचारियों के साथ आज न्याय हुआ है। सरकार ने 2009 की अधिसूचना को लागू कर दिया है।
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