आबकारी विभाग की कार्रवाई: हिमाचल में दो फर्मों, 14 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित
आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने जिला सिरमौर स्थित दो फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर में दो फर्मों के नारकोटिक्स ड्रग्स उत्पादन (एमडी-6) के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 13 और कांगड़ा में एक दुकान भी सील की गई है। इन दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम में अनियमितताएं मिलने पर यह कार्रवाई की है। आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने जिला सिरमौर स्थित दो फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण दो फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा विभाग ने जिला हमीरपुर में दो लाइसेंस धारकों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर दुकान सील कर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया।
हमीरपुर में 13 शराब ठेके सील, लाइसेंस भी किए रद्द
वहीं, राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला हमीरपुर ने एसआईटी ने गिरफ्तार किए गए शराब कारोबारी नीरज ठाकुर और तीन अन्य कारोबारियों के 13 शराब ठेकों को सील कर इनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई नीरज ठाकुर के खिलाफ सुंदरनगर पुलिस थाना में मामला दर्ज होने के बाद की है। इन ठेकों में नीरज ठाकुर के तीन अन्य बिजनेस पार्टनर भी हैं। शुक्रवार को हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी उज्जवल सिंह राणा और उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी विशाल गोरला ने बताया कि विभाग की टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को हमीरपुर में यह कार्रवाई की है। लाइसेंस रद्द करने के साथ ही इन शराब कारोबारियों को नोटिस जारी कर सोमवार तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर संतोष जनक जवाब नहीं मिलता है तो विभाग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।