पार्वती घाटी में 36 अवैध होटल और रेस्तरां सील, हाईकोर्ट के आदेश कार्रवाई
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अवैध होटलों और रेस्तरां पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पार्वती घाटी के कसोल और आसपास के इलाकों के 36 अवैध होटलों-रेस्तरां और होम स्टे को सील कर दिया।
सोलन के कसौली गोलीकांड से सबक लेते हुए पुलिस ने कड़े पहरे में कसोल में 15, तोष में 10, कटागला में 11 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताले जड़े। एक होटल पहले से ही सील था।
सीलबंदी से पहले हथियारों से लैस क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) और पुलिस के जवानों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया।
पूरे इलाके में धारा 144 लागू रही। पुलिस ने दो दिन पहले ही हथियार थानों में जब्त करवा लिए थे। पूरा इलाका छावनी में तबदील रहा। सीलबंदी की बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई।
होटलों पर ऐसे हुई कार्रवाई
एसडीएम कुल्लू की अगुवाई में मंगलवार सुबह प्रशासन और पुलिस की तीन टीमें कार्रवाई के लिए रवाना हुई। कसोल में 15 होटलों की सीलबंदी एसडीएम कुल्लू और तोष व कटागला में तहसीलदार कुल्लू व नायब तहसीलदार कुल्लू की देखरेख में हुई।
हर टीम में प्रशासन के 12-12 लोगों के साथ पुलिस के 22-22 जवान तैनात रहे। इसमें क्विक रिएक्शन टीम के सदस्य भी शामिल रहे। एसडीएम कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि कसोल, तोष और कटागला में सभी 36 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हाईकोर्ट के आदेशानुसार सील कर दिया है।
पांच जुलाई को पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। बता दें कि जिला प्रशासन की सौंपी दूसरी जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने कुल 48 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे।
इसमें से 11 ने कार्रवाई से पहले ही कागजी प्रक्रिया को पूरा कर दिया। अन्य 36 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले पहली जांच रिपोर्ट के आधार पर पार्वती घाटी के 40 होटल सील किए गए थे।